सं.पु.
फा.
1.वह व्यक्ति जो कानून की परीक्षा पास हो और जिसको न्यायालय या कोर्ट में किसी मुकद्दमें की बहस या कार्यवाही करने का अधिकार पत्र प्राप्त हो।
2.किसी के कार्य में उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति।
4.किसी के पक्ष को युक्तियुक्त अभिवाचन करने वाला व्यक्ति।
रू.भे.
बकाल, बक्काल, वकाल, वक्काल।